तबादले के बाद भी सरकारी आवास में अनाधिकृत रूप से कब्जा जमाए बैठे डा. कोसरिया को 22 लाख से ज्यादा किराया शुल्क जमा करना होगा:-एसडीएम दुदावत
महासमुंद 13 अक्टूबर 2020 / महासंमुद जिले के तहसील सरायपाली में सरकारी आवास पर तबादले के बाद भी लम्बे समय से अवैध रूप से कब्जा जमाए डॉ0. व्ही.के. कोसरिया पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी सरायपाली श्री कुणाल दुदावत ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 22 लाख 62 हजार 19 रूपए किराये के रूप में जमा करने के आदेश दिए है। सरकारी आवास में अनाधिकृत रूप से कब्जा करने पर बकाया किराये की वसूली 12 मासिक समान किश्तों में उन्हें जमा करना होगा। डॉ. कोसरिया को सरकारी आवास खाली करने के लिए जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नोटिस भी जारी किए गए थे। इसके बावजूद उनके द्वारा सरकारी आवास खाली नहीं किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सरायपाली एसडीएम श्री दुदावत ने इसे संज्ञान में लिया और नियमानुसार लोक परिसर अधिनियम के कार्रवाई की। स्थानांतरण तिथि के तीन माह बाद नियमानुसार सरकारी आवास ख़ाली कर देना चाहिए ताकि दूसरे अधिकारी-कर्मचारी को इसकी सुविधा मिल सके। अन्यथा निर्धारित के बाद सरकारी आवास ख़ाली नहीं करने पर सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार किराया वसूला जाता है।
कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने सरकारी आवास में ऐसे कब्जाधारियों पर नियमानुसार कर्रवाई के निर्देश दिए गए है। ताकि आने वालीे अधिकारी-कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटन किया जा सकें। उनके विरूद्ध लोक परिसर अधिनियम के कार्रवाई और छत्तीसगढ़ आवास आबंटन नियम 29 (1)(2) के अनुसार अनाधिकृत अवधि के लिए बाजार दर से दुगुनी दर पर लायसेंस शुल्क बसूल करने की बात कही है ।