1 अक्टूबर से दुकानदार नही बेच पाएंगे पुरानी मिठाई,एफएसएसआई ने निर्देश जारी किया
नई दिल्ली:– पुरानी मिठाइयों को बेचने वाले दुकानदारों पर खाद्य नियामक FSSAI ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। FSSAI ने निर्देश जारी किया है कि अब बाजार में खुली मिठाइयों पर इस्तेमाल करने की उचित समय सीमा प्रदर्शित / एक्सपायरी डेट प्रदर्शित करना होगा। 1 अक्टूबर से यह नया नियम लागू किया जाएगा।
FSSAI की ओर से आयुक्त सभी राज्यों को जारी निर्देश में कहा गया है कि सार्वजनिक हित में और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह तय किया गया है कि खुली मिठाइयों के मामले में बिक्री के लिए आउटलेट पर मिठाई रखने वाली ट्रे के साथ 1अक्टूबर 2020 से अनिवार्य रूप से उत्पाद की ‘बेस्ट बिफोर डेट’ प्रदर्शित करनी चाहिए। खाद्य व्यापार ऑपरेटर स्वेच्छा से विनिर्माण की तारीख भी प्रदर्शित कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की मिठाइयों के उपयोग की बेहतर समय सीमा के बारे में उसके वेबसाइट पर भी सांकेतिक रूप से जानकारी दी गई है।