कोरोना मरीजों से निजी अस्पतालों में अधिक शुल्क लेने की शिकायत मिलने पर इलाज की अनुमति निरस्त हो सकती है,राज्य शासन ने जारी किए निर्देश

रायपुर, 23 सितंबर:– निजी अस्पतालों द्वारा  कोविड-19 के मरीजों से इलाज के लिए शासन द्वारा पूर्व में निर्धारित शुल्क से यदि अधिक शुल्क लेने की शिकायत प्राप्त होगी तो आवश्यकता पडऩे पर उस चिकित्सालय को इलाज के लिए प्रदान की गई अनुमति निरस्त की जा सकती है। संचालक स्वास्थ्य सेवाएं  नीरज बंसोड़ ने इस संबंध में सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
जारी निर्देश में कहा गया है कि निर्धारित शुल्क से अधिक लेने की शिकायत प्राप्त होने पर एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897,छत्तीसगढ़ पब्लिक एक्ट1949तथा छत्तीसगढ़़ एपिडेमिक डिसीज कोविड 19 रेगुलेशन एक्ट 2020 के तहत कार्यवाही करें । इस आशय की जानकारी जिला कलेक्टर को दी जाए और उनके निर्देशानुसार आवश्यकता पडऩे पर उस चिकित्सालय को कोविड 19के इलाज के लिए प्रदान की गई अनुमति निरस्त की जाए।
राज्य शासन ने 5 सितंबर को आदेश जारी कर निजी अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए दर का निर्धारण किया है। निजी अस्पतालों में उपलब्ध सुपरस्पेशियालिटी सुविधाओं के आधार पर इन्हें तीन श्रेणियों में बांटा गया है। ए-श्रेणी में रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ जिले के अस्पतालों को रखा गया है। बी-श्रेणी में सरगुजा, महासमुंद, धमतरी, कांकेर, जांजगीर-चांपा, बलौदाबाजार-भाटापारा, कबीरधाम एवं बस्तर जिले के अस्पतालों को रखा गया है। शेष जिलों के अस्पताल सी-श्रेणी में शामिल हैं। निजी अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज में होने वाला व्यय मरीज को स्वयं वहन करना होगा।
ए-श्रेणी वाले जिलों के एन.ए.बी.एच. मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में मॉडरेट स्थिति