ऑनलाइन क्लास से किसी भी बच्चों को वंचित न किया जाए– हाईकोर्ट
बिलासपुर :– हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को आदेश दिया है कि ऑनलाइन क्लास से बच्चों को किसी भी हाल में वंचित न किया जाए। पालको ने डिवीजन बेंच में रिट दायर किया है, कि ट्यूशन फीस के नाम पर पूरी फीस वसूलने की जानकारी देते हुए आदेश का पालन नहीं कर रहे प्राइवेट स्कूल एवम शासन को कोर्ट ने नोटिस जारी कर यह बताने को भी कहा है कि पूरी फीस वसूली पर रोक क्यों नहीं लग रही है। इसके लिए राज्य शासन क्या उपाय कर रहा है। राधिका अग्रवाल व अन्य अभिभावकों ने रिट अपील दायर की है। अपीलार्थियों के वकील मलय श्रीवास्तव, पवन केशरवानी ने कोर्ट को बताया कि सिंगल बेंच के आदेश का निजी स्कूल पालन नहीं कर रहे हैं।अधिकतर निजी स्कूल पिछले साल की तरह ही पूरा फीस ले रहे हैं। इसमें लैब, लाइब्रेरी,रिएडमिशन, मेंटनेंस, आदि सभी के नाम पर ली जाने वाली फीस शामिल है।