गरियाबंद जिला हुआ एक अक्टूबर से अनलाॅक दुकान/व्यवसायिक संस्थान प्रातः 8 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित होंगे

गरियाबंद 01 अक्टूबर 2020/ जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव एवं रोकथाम हेतु सम्पूर्ण गरियाबंद जिले को 23 सितम्बर की रात्रि 9 बजे से 30 सितम्बर की रात्रि 12 बजे तक कन्टेनमेंट जोन घोषित कर आम जनता के आवागमन एक कार्यालय/व्यवसाय संचालन पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये थे। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री छतर सिंह डेहरे ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक डिसिजेज एक्ट 1897 (यथासंशोधित 2020) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पूर्व में जारी आदेश को अधिक्रमित कर निम्न आदेश प्रसारित किया है – 01 अक्टूबर 2020 से समस्त कार्यालय शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में संचालित होंगे। व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन पर सामान्यतः कोई प्रतिबंध नहीं होगा, किन्तु कोई भी दुकान/व्यवसायिक संस्थान प्रातः 08 बजे से सायं 06 बजे के बाद संचालित नहीं होंगे। पेट्रोल पंप एवं मेडिकल दुकानें उनके निर्धारित समय में ही खुलेंगे। रेस्टोरेंट/होटल संचालन एवं टेक-अवे/होम डिलिवरी की अनुमति रात्रि 9 बजे तक ही होगी। सभी कार्यालय प्रमुख अपने कार्यालय परिसर में फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग एवं समय-समय पर हाथ धोने/सेनिटाईज करने हेतु आवश्यक व्यवरथा अनिवार्यतः सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कार्यालय में इस निर्देश की अवहेलना पाई जाती है तो संबंधित कार्यालय प्रमुख को इसके लिए उत्तरदायी माना जायेगा तथा फ्लाईंग स्क्वाड तथा संबंधित इंसीडेंट कमांडर उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी अर्थदण्ड अधिरोपित कर सकेंगे। अर्थदण्ड की कटौती वेतन से भी की जा सकेगी। छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना अनुसार कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किए जाने की दशा में महामारी रोग अधिनियम, 1897 के अधीन निर्मित विनियम के तहत् जुर्माना अधिरोपित किये जायेंगे। इसके तहत सार्वजनिक स्थलों में मास्क/फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में 100 रूपये, होम क्वारेंटाईन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में 1000 रूपये, सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुये पाये जाने की स्थिति में 100 रूपये, दुकानों/व्यवसायिक संस्थानों के मालिक द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग/फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में 200 रूपये वसूल किये जायेंगे। अर्धदण्ड अधिरोपित करने हेतु समस्त इन्सीडेंट कमांडर, नायब तहसीलदार,
अनिम्न समस्त राजस्व अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, सहायक निरीक्षक की श्रेणी से अनिम्न समस्त पुलिस अधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जुर्माना देने से इन्कार किया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध एपिडेमिक डिसिजेज एक्ट, 1897 (यथासंशोधित 2020) सहपटित छत्तीसगढ़ एपिडेगिक डिसीजेज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के रेगुलेंशन 14 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अधीन संबंधित पुलिस थाना में एफ.आई.आर दर्ज कराई जायेगी। यदि किसी दुकान/ व्यवसायिक संस्थान में दूसरी बार उल्लंघन पाया जाता है तो, उक्त दुकान/व्यवसायिक संस्थान को आगामी 15 दिवस के लिए सील किया जायेगा। आदेश दिनाक 01 अक्टूबर 2020 से प्रभावशील हो गया है।