कोरोना की बढ़ती चेन तोडऩे कोरबा में दो अक्टूबर तक लॉकडाउन
बेवजह घरों से निकलने पर होगी सख्त कार्रवाई, सभी शासकीय कार्यालय भी बंद रहेंगे
कोरबा, 23 सितंबर :– देश-प्रदेश सहित कोरबा जिले में भी कोरोना की बढ़ती चेन को तोडऩे के लिये 23 सितंबर सुबह पांच बजे से 2 अक्टूबर रात्रि 12 बजे तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने इस संबंध में जरूरी निर्देश जारी किये हैं और जिले वासियों से लॉकडाउन को सफल बनाकर कोरोना संक्रमण को बढऩे से रोकने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। कल से कोरबा के सभी नगरीय निकायों नगर पालिका निगम कोरबा, नगर पालिका परिषद कटघोरा और दीपका एवं नगर पंचायत पाली-छुरीकला सहित ग्रामीण क्षेत्रों के 33 ग्राम पंचायतों को कंटेनेमेंट जोन घोषित करते हुये लॉकडाउन लगाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों मे विकासखण्ड कोरबा के ग्राम रजगामार, बेलाकछार, पताड़ी एवं ग्राम उरगा में पूर्णत: लॉकडाउन रहेगा। इसी प्रकार विकासखण्ड करतला के ग्राम कनकी, तरदा, सरगबुंदिया, बरपाली, खरहरी(मड़वारानी), पचपेढ़ी, सोहागपुर, फरसवानी, उमरेली, कोठारी एवं ग्राम खरवानी में लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन रहने वाले ग्रामों में विकासखण्ड कटघोरा के ग्राम ढेलवाडीह, अरदा, शुक्लाखार, भिलाई बाजार, जवाली एवं ग्राम रंजना शामिल है। विकासखण्ड पाली के अंतर्गत ग्राम हरदीबाजार, पोड़ी, चैतमा, नुनेरा, मादन, सरईपाली एवं ग्राम केराझरिया में लॉकडाउन रहेगा। विकासखण्ड पोड़ीउपरोड़ा के ग्राम मोरगा, पसान, सुतर्रा, जटगा एवं ग्राम कोरबी में भी 23 सितंबर से दो अक्टूबर तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा।
लॉकडाउन की इस अवधि में कोरबा जिलांतर्गत नगरीय निकायों की सभी सीमायें पूरी तरह से सील रहेंगी। आपातकालीन परिस्थितियों में जिले से बाहर आने जाने वाले लोगों को ई-पास के माध्यम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। प्रतियोगी तथा अन्य परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिये एडमिट कार्ड, कॉलेज एडमिशन की कॉल लेटर को ई-पास के रूप में भी मान्य किया जायेगा। रेलवे, टेलिकॉम संचालक, हॉस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों के लिये नियोक्ता द्वारा जारी आईडी कार्ड को भी ई-पास के रूप में मान्य किया गया है। मेडिकल दस्तावेज, आधार कार्ड या विधि मान्य परिचय पत्र दिखाने पर अस्पताल एवं पैथोलॉजी लैब आने-जाने की अनुमति होगी। लॉकडाउन की इस अवधि में पोस्टल या कुरियर सेवाओं के संचालन के लिये सुबह साढ़े 10 बजे से शाम चार बजे तक का समय तय किया गया है। इसके लिये पोस्ट ऑफिस के अधिकारी-कर्मचारी तथा पोस्ट ऑफिस आने वाले ग्राहकों के बीच सोशल-फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये कार्य संचालन की अनुमति रहेगी। लॉकडाउन के दौरान कोरबा जिला के सभी केन्द्रीय, शासकीय-अद्र्धशासकीय एवं समस्त निजी कार्यालय बंद रहेंगे। टेलिकॉम एवं रेलवे संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग के कार्य के संचालन की अनुमति रहेगी। एडमिशन के लिये इंजीनियरिंग कॉलेज, परीक्षा केन्द्र एवं अस्पताल पूर्व की भांति संचालित होगी।
आवश्यक सेवायें प्रदान करने वाले कार्यालय को लॉकडाउन के प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। इसमें कलेक्टोरेट, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक शहरी एवं ग्रामीण, जिला कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ कार्यालय तथा समस्त तहसील थाना एवं चौकी शामिल है। इन सभी कार्यालयों में आम जनता का प्रवेश पूर्णरूप से प्रतिबंधित रहेगा। लॉकडाउन की इस अवधि में अतिरिक्त जेल, अग्निशमन सेवायें, एटीएम, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेलवे, टेलिकॉम, इंटरनेट सेवायें, पोस्टल सेवायें, बिजली, जल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे के डिस्पोजल शामिल हैं, कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा। लॉकडाउन की इस अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति रहेगी। समस्त हॉस्पिटल, क्लीनिक तथा मेडिकल संबंधित व्यवसाय को अपने निर्धारित समय में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुये खुलने की अनुमति रहेगी। लॉकडाउन के दौरान बैंको के संचालन का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुये तय किया गया है। पेट्रोल पंप सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। इस समयावधि के बाद केवल शासकीय वाहनों, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन तथा मेडिकल एमरजेंसी के निजी वाहन या एम्बुलेंस, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो, टैक्सी, ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड-कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी तथा उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडिया कर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हॉकर एवं दूध वाहनों को ही पेट्रोल-डीजल प्रदान किया जायेगा। दूध वितरण का समय सुबह छह बजे से सुबह आठ बजे तक एवं शाम पांच बजे से शाम साढ़े छह बजे तक निर्धारित किया गया है। दूध व्यवसाय के लिये कोई भी पार्लर या दुकान को खोलने की अनुमति नहीं रहेगी। लॉकडाउन के दौरान चिन्हित गांवो में पशुचारा दुकानों को सुबह छह बजे से सुबह आठ बजे तक तथा शाम पंाच बजे से शाम साढ़े छह बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। केवल दुकान के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग व मास्क संबंधी निर्देशों को पालन करते हुये निर्धारित समयावधि में केवल दूध बेचने की अनुमति रहेगी। होटल एवं रेस्टोरेंट के लिये केवल ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त ऑर्डर का होम डिलीवरी किये जाने का समय सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक का तय किया गया है। एलपीजी गैस सिलेंडर की एजेंसियां केवल ऑनलाइन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेंडरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेंगे। लॉकडाउन के दौरान जिले के समस्त शराब दुकानें भी बंद रहेंगी। सभी प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आमजनता के लिये पूर्णत: बंद रहेंगे। होम आईसोलेशन में रह रहे कोविड मरीजों को भोजन की समस्या उत्पन्न होने पर कोविड केयर सेंटर आवश्यकतानुसार भेजा जायेगा। होम आईसोलेशन में रहने वाले लोग आपात स्थिति में कोविड कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 07759-22720 एवं 07759-228548 पर आवश्यकतानुसार संपर्क कर सकेंगे। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम तीन लोगों को एवं दो पहिया वाहन में केवल दो व्यक्ति को ही यात्रा की अनुमति होगी। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिन के लिये वाहन को जप्त करते हुये कानूनी कार्रवाई की जायेगी। मीडिया कर्मियों को वर्क फ्रॉम होम के तहत कार्य करने के निर्देश दिये गये हैं। अतिआवश्यक स्थिति में काम के लिये बाहर निकलने पर अपना आईकार्ड साथ रखने तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिये गये हैं।