जिला प्रशासन ने दशहरा पर्व के लिए गाईड लाईन की जारी
दशहरा पर्व में पुतलों की ऊॅचाई 10 फीट से अधिक नहीं होगी
महासमुन्द 07 अक्टूबर 2020/ कलेक्टर जिला प्रशासन ने आगामी 30 अक्टूबर को होन वाले दशहरा उत्सव (पर्व) और पुतला दहन के आयोजन के संबंध में 21 बिन्दुओं के दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जिले में कोरोना पाॅजिटीव प्रकरणों की संख्या में हो रही वृद्धि को देखते हुए और कोरोना संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण हेतु सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाना उचित एवं आवश्यक हो गया हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष दशहरा पर्व पर पुतलों की ऊॅचाई 10 फीट से अधिक नहीं होगी। पुतला दहन किसी बस्ती, रहवासी ईलाके में नहीं किया जा सकेगा। पुतला दहन खुले स्थान पर ही किया जा सकेगा। जारी आदेश में कहा गया है कि कार्यक्रम समिति के मुख्य पदाधिकारी सहित किसी भी हाल में केवल 50 व्यक्ति ही शामिल होने की अनुमति होगी।
दशहरा आयोजन के दौरान सुप्रीम कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कोलाहल अधिनियम व
भारत सरकार के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों व दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना होगा, नियम के उल्लंघन करने पर समिति, आयोजक जिम्मेदार होंगे। समिति को सेनेटाईजर, थर्मल स्क्रीनिंग, आक्सीमीटर, हैण्ड वाॅश व क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान अग्नि शमन की व्यवस्था भी अनिवार्य रूप से करनी होगी। जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश में कन्टेनमेंट जोन में पुतला दहन की अनुमति नहीं होगी तथा अनुमति मिलने के बाद अगर कोई क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन घोषित हो जाता है तो वहां के सभी कार्यक्रम निरस्त माना जाएगा।
जारी आदेश में 19वें बिन्दु में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष के कम उम्र के बच्चें आदि को घर में ही रहने की सलाह आग्रह किया गया हैं। इसके साथ ही इन सभी शर्तों के अतिरिक्त भारत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश दिनांक 04 फरवरी 2020 के अंतर्गत जारी एसओपी का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। जिले के किसी भी स्थान पर दशहरा पर्व में पुतला दहन किया जाना हो तो कम से कम 10 दिवस पूर्व नगरीय निकाय क्षेत्रों के लिए संबंधित नगर पालिका, नगर पंचायत के कार्यालय में संबंधित तहसील कार्यालय से निर्धारित शपथमय आवेदन देना होगा।