कोविड महामारी के कारण वाहन दस्‍तावेजों की वैधता की अवधि 31 मार्च 2021 तक बढाई

नई दिल्ली :- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी को देखते हुये वाहनों से संबंधित दस्तावेजों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण-पत्र और परमिट की वैधता की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दी है। मंत्रालय ने कल इससे संबंधित दिशा-निर्देश राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को जारी कर दिये।

मंत्रालय ने इससे पहले भी इस वर्ष 30 मार्च, 9 जून और 24 अगस्त को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता बढ़ाने के दिशा-निर्देश जारी किये थे। यह सलाह दी गई थी कि फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार), लाइसेंस, पंजीकरण या किसी भी तरह के अन्य दस्तावेज की वैधता इस वर्ष 31 दिसंबर मान्‍य होगी।

दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के प्रभाव को देखते हुए यह सलाह दी गई है कि सभी संबंधित दस्तावेजों की वैधता अब 31 मार्च 2021 तक होगी।

सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से इन दिशा-निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया गया है और सभी नागरिकों, परिवहन सेवा से जुड़े लोगों तथा अन्य संगठनों को कोविड-19 महामारी के इस कठिन समय में परेशान नहीं करने का आग्रह किया गया है।