उच्चतम न्यायालय ने मास्क नहीं लगाने वालों से कोविड केंद्रों पर सामुदायिक सेवा कराने के आदेश पर रोक लगा दी
नई दिल्ली :- उच्चतम न्यायालय ने गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें राज्य सरकार को आदेश दिया गया था कि मास्क नहीं लगाने और उचित दूरी का पालन नहीं करने वालों से कोविड केंद्रों पर सामुदायिक सेवा करायी जाये।
उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गुजरात सरकार कल उच्चतम न्यायालय में यह कहते हुए पहुंची थी कि उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।
शीर्ष न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार की चुनौती जायज है। गुजरात सरकार द्वारा जारी इस विशेष याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति श्री शाह की पीठ ने की थी।
उच्चतम न्यायालय ने गुजरात सरकार को आदेश दिया है कि वह मास्क पहनने और उचित दूरी बनाने पर केंद्र के कोविड-19 दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराए।
इससे पहले, गुजरात उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में राज्य सरकार से मास्क नहीं पहनने और उचित दूरी नियमों का पालन नहीं करने वालों से पांच से पंद्रह दिनों तक रोज चार से पांच घंटे कोविड देखभाल केंद्रों में सामुदायिक सेवा कराने का आदेश दिया था।
सरकार ने इससे पहले न्यायालय को बताया था कि कानून तोड़ने वालों को कोविड केंद्रों में भेजने के लिए उनकी पहचान करना और आदेश को लागू करना एक समस्या बनेगा।