उच्चतम न्यायालय ने पेगासस के कथित अवैध उपयोग की जांच पर अंतरिम आदेश सुरक्षित रखा
नई दिल्ली :- उच्चतम न्यायालय ने नागरिकों और पत्रकारों की जासूसी के लिए पेगासस के कथित अवैध उपयोग की जांच कराने के अनुरोध की याचिकाओं के एक समूह पर अंतरिम आदेश सुरक्षित रखा है।
इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा पर चिंता का हवाला देते हुए इस मामले में केंद्र ने शपथ-पत्र दायर करने की अनिच्छा व्यक्त की थीं। न्यायालय ने कहा कि वह दो-तीन दिन के भीतर अंतरिम आदेश जारी करेगा।
न्यायालय ने यह भी कहा कि इस बीच अगर शपथ-पत्र दायर करने के बारे में केंद्र, पुनर्विचार करना चाहे तो सॉलिसिटर जनरल न्यायालय के समक्ष इसका उल्लेख कर सकते हैं।
प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमन्ना, न्यायमूर्ति सूर्या कांत और हिमा कोहली की खंडपीठ ने बार-बार कहा कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुडी कोई सूचना नहीं प्राप्त करना चाहते और वह केवल जासूसी के उपकरण के अवैध उपयोग को लेकर आम नागरिकों द्वारा उठाए गए अधिकारों के उल्लंघन के बारे में चिंतित हैं।