रिजर्व बैंक ने ब्याज माफी की राशि 5 नवंबर तक कर्जदारों के खाते में जमा कराने को कहा

नई दिल्ली:- रिजर्व बैंक ने सभी ऋणदाता संस्थाओं से दो करोड़ रुपए तक के ऋण पर पहली मार्च से छह महीने तक की अवधि की ब्याज माफी की राशि कर्जदारों के खाते में 5 नवंबर तक जमा कराने को कहा है।

कोविड संकट को लेकर ऋण स्थगन की योजना घोषित की गई थी। सरकार ने निर्दिष्ट ऋण खातों में छह महीने के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की राशि का भुगतान करने को कहा है।

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से ऋण स्थगन की अवधि के दौरान कर्जदारों के दो करोड़ रुपए तक के ऋण पर ब्याज माफी का लाभ कर्जदारों तक पहुंचाने को कहा था।
शिक्षा, आवास, वाहन, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम ऋण, पेशेवरों को व्यक्तिगत ऋण, क्रेडिट कार्ड बकाया तथा उपभोक्ता ऋण इस योजना के दायरे में आएंगे।