आरबीआई ने बैंकों से व्यक्तिगत ऋण लेने वालों को स्‍थायी ब्याज दर विकल्प प्रदान करने के लिए कहा

नई दिल्ली : रिजर्व बैंक ने बैंकों को व्यक्तिगत ऋण लेने वालों के लिए स्‍थायी ब्‍याज दर का विकल्‍प उपलब्‍ध कराने को कहा है। शीर्ष बैंक ने मासिक किस्‍त भुगतान में किसी चूक की स्थिति में केवल उचित जुर्माना लगाने का भी निर्देश दिया।

रिजर्व बैंक के इन दोनों फैसलों से बढ़ती ब्‍याज दरों के बीच व्‍यक्तिगत ऋण लेने वालों को राहत मिलने की आशा है, क्‍योंकि मौजूदा समय में अधिकांश खुदरा ऋण फ्लोटिंग दर पर हैं।

रिजर्व बैंक ने फ्लोटिंग दर पर दिए गए व्‍यक्तिगत ऋणों की मासिक किस्‍त फिर से तय करने का निर्देश जारी किया है और उधार लेने वालों को बैंक के बोर्ड से मंजूर नीति के अनुसार स्‍थायी दर का विकल्‍प चुनने की भी अनुमति दी।

शीर्ष बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि सभी वर्तमान उधारकर्ताओं को उचित माध्‍यम से विकल्‍प की सूचना देनी होगी। बैंकों और अन्‍य ऋणदाताओं को व्‍यक्तिगत ऋण संबंधी यह निर्देश इस वर्ष 31 दिसंबर तक लागू करना होगा।