राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से लगा झटका, सजा के खिलाफ कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी खारिज

नई दिल्ली : कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मोदी सरनेम को लेकर दिए गए, उनके बयान पर मानहानि के मामले में दोषी करार दिए गए राहुल गांधी को सूरत हाईकोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है।

इस मामले की सुनने के बाद जज रॉबिन मोघेरा ने आज अदालत ने फैसला सुनाया है। जिसके मुताबिक राहुल गांधी को मिलने वाली 2 साल की सजा में उन्होंने कोई राहत नहीं दी है।

अब राहुल गांधी को अपना पक्ष लेकर गुजरात हाईकोर्ट में जाना होगा। इसको लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है। कानून के तहत अभी भी हमारे पास जो भी विकल्प उपलब्ध हैं, हम उन सभी विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे।