कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत दावा करने के लिए अब हलफनामा देने की जरूरत नहीं

नई दिल्ली:- श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि कर्मचारी राज्‍य बीमा निगम की अटल बीमित व्‍यक्ति कल्‍याण योजना के तहत एफिडेविट फॉर्म के जरिये दावा प्रस्‍तुत करने की आवश्‍यकता नहीं है।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि योजना के लाभार्थियों की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए यह छूट दी गई है।

यह पाया गया था कि एफिडेविट के जरिये दावा जमा कराने की शर्तो के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि योजना के तहत जो व्‍यक्ति अपना दावा ऑनलाइन जमा कराएगा और आवश्‍यक दस्‍तावेजों की स्‍कैन प्रतियां अपलोड करेगा, उसे प्रत्‍यक्ष दावा जमा कराने की जरूरत नहीं होगी।

मंत्रालय ने कहा है कि यदि ऑनलाइन दावा करते समय आवश्‍यक दस्‍तावेज अपलोड नहीं किये जा सके हों तो इनके प्रिंटआउट पर हस्‍ताक्षर कर जमा कराया जा सकता है।

कर्मचारी राज्‍य बीमा निगम ने इस साल अगस्‍त में अटल बीमित व्‍यक्ति कल्‍याण योजना की अवधि‍ 30 जून 2021 तक बढ़ा दी थी।