सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति का पालन एक महीने के अन्दर करने को कहा

नई दिल्ली :- सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल मीडिया में प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश नीति का अनुपालन एक महीने के अंदर करने का अनुरोध किया है। मंत्रालय ने सरकार के इस फैसले के अनुपालन के लिए डिजिटल माध्‍यम के जरिए समाचारों और नवीनतम घटनाक्रम के सुचारू संचार और अपलोडिंग करने वाली पात्र कम्‍पनियां की सुविधा के लिए आज सार्वजनिक नोटिस जारी किया। इस क्षेत्र में सरकार की स्‍वीकृति से 26 प्रतिशत प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।

26 प्रतिशत से कम विदेशी निवेश वाली कम्‍पनियां आज से एक महीने के अंदर सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इस बारे में जानकारी दे सकती हैं। उन्‍हें कम्‍पनी का ब्‍यौरा, हिस्‍सेदारी के प्रारूप और निदेशकों, शेयर होल्‍डरों, प्रमोटरों तथा प्रमुख लाभार्थी मालिकों के नाम और पते की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा इनकी स्‍थायी खाता संख्‍या और अंतिम लेखा परीक्षित या अपरीक्षित लाभ तथा हानि का ब्‍यौरा और बैलेंस शीट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ प्रस्‍तुत करनी होगी।

मंत्रालय ने कहा है कि जिन कम्‍पनियों में 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी निवेश किया गया है उन्‍हें भी आज से एक महीने के अंदर सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इसी तरह का ब्‍यौरा देना होगा। नोटिस में यह भी कहा गया है कि जो कम्‍पनियां देश में नया विदेशी निवेश लाना चा‍हती हैं उन्‍हें उद्योग तथा आंतरिक व्‍यापार विभाग के विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल के माध्‍यम से केन्‍द्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी। मंत्रालय ने कहा है कि प्रत्‍येक कम्‍पनी को निदेशक बोर्ड और मुख्‍य कार्यकारी अधिकारियों की नागरिकता सम्‍बंधी आवश्‍यकताओं का पालन करना होगा।