भारतीय चिकित्सा आयोग ने एम.बी.बी.एस. प्रवेश के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं के नियमों को अधिसूचित किया
नई दिल्ली :- चिकित्सा शिक्षा को सस्ता बनाने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने एमबीबीएस में प्रवेश के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं के नये नियमों को अधिसूचित किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार नए नियम ऐसे सभी चिकित्सा महाविद्यालयों पर लागू होंगे, जिनकी स्थापना की जानी है। ये नियम उन मेडिकल कॉलेजों पर भी लागू होंगे जो 2021-22 के सत्र से एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिला बढ़ाना चाहते हैं। नए नियमों में, उपलब्ध संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल से चिकित्सा शिक्षा के स्तर को बनाए रखने पर बल दिया गया है।
अब मेडिकल कॉलेज और उनसे जुड़े अध्यापन अस्पतालों की स्थापना के लिए निश्चित भूमि की आवश्यकता भी नहीं होगी। अधिसूचना में, विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिए कौशल प्रयोगशाला का होना अनिवार्य किया गया है। नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए यह जरूरी होगा कि उसमें तीन सौ बिस्तरों वाले मल्टी स्पेशिएलिटी अस्पताल का प्रबंध भी हो।