न्यायालय में उपस्थित कराने के पूर्व कोविड परीक्षण कराना अनिवार्य- कलेक्टर डाॅ एस.भारतीदासन

रायपुर:–  कलेक्टर डा. एस भारतीदासन ने आदेशित किया है कि रायपुर जिला  अंतर्गत लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने की आशंका पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही हेतु दण्ड प्रकिया सहिता, 1973 की धारा 107, 108, 109, 110 सहपठित धारा 116(3) के अधीन सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में संबंधित थाना प्रभारी द्वारा इस्तगासा प्रस्तुत किये जाते है।

वर्तमान परिस्थितियों में कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार की रोकथाम हेतु संबंधित व्यक्तियों को न्यायालय में उपस्थित कराने, जेल दाखिल करने के पूर्व कोविड-19 जॉच कराना आवश्यक प्रतीत होता है।

कलेक्टर ने बताया की इन परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 107, 108, 109, 110 सहपठित धारा 116(3) के अधीन सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में संबंधित थाना प्रभारी द्वारा जिन व्यक्तियों के विरुद्ध इश्तगासा प्रस्तुत किया जाना हो,

उन्हें न्यायालय में उपस्थित कराने के पूर्व संबंधित थाना प्रभारी द्वारा निकटस्थ केन्द्र में कोविड-19 एन्टीजेन जॉच अनिवार्यतः कराई जाए। यदि संबंधित व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे डेडिकेटेड कोविड-19 केयर सेंटर/हॉस्पिटल में भर्ती कराने की कार्यवाही की जाएगी तथा स्वस्थ होने के पश्चात प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाएगी।