लोक सभा में आज ऋणशोधन अक्षमता और दिवालिया संहिता संशोधन विधेयक पर विचार होगा

लोक सभा में आज ऋणशोधन अक्षमता और दिवालिया संहिता संशोधन विधेयक 2021 पर विचार होगा। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने छोटे व्यवसायों को वैकल्पिक समाधान योजना उपलब्ध कराने के लिए 4 अप्रैल को ऋणशोधन अक्षमता और दिवालिया संहिता संशोधन अध्यादेश 2021 लागू किया था।

यह संहिता कॉरपोरेट देनदारों द्वारा कर्ज न चुका पाने की समस्या के समाधान के लिए समयबद्ध प्रक्रिया का प्रावधान करती है।

राज्य सभा में आज किशोर न्याय (देखभाल और बाल संरक्षण)संशोधन विधेयक, 2021 पर चर्चा होगी।