‘‘एक मुश्त निपटान योजना’’ की तिथि में वृद्धि व्यावसायिक वाहन मालिक 31 मार्च तक उठा सकते लाभ

महासमुंद 29 अक्टूबर 2020/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा ‘‘एक मुश्त निपटान’’ व्यवस्था के अंतर्गत उक्त अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानानुसार कर, शास्ति एवं ब्याज की वसूली योग्य राशि में 30 सितम्बर 2020 तक छूट प्रदान किया गया था।

लेकिन कोविड-19 महामारी से विषम परिस्थितियाॅ उत्पन्न होने के कारण राज्य सरकार द्वारा इस अवधि को 01 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक अस्थायी रूप से वृद्धि किया गया है। अब एक मुश्त निपटान’’ योजना का लाभ 31 मार्च 2021 तक ले सकते है । ‘‘एक मुश्त निपटान योजना’’ की समाप्ति के पश्चात्, शास्ति सहित पूर्ण राशि वसूल की जाएगी।

परिवहन विभाग द्वारा राज्य के उन सभी व्यावसायिक वाहन मालिकों को जिन्होंने लंबे समय से अपनी व्यवसायिक वाहनों पर कर शास्ति एवं ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है, उन सभी कर दाताओं के लिए ‘‘एकमुश्त कर समाधान योजना’’ (वन टाईम सेटलमेंट स्कीम) लागू की गई थी ।

जिसकी मियाद अवधि 30 सितम्बर 2020 तक निर्धारित की गई थी । परिवहन विभाग एकमुश्त कर समाधान योजना में कर, शास्ति एवं ब्याज में छूट प्रदान की गई थी।