टोल प्लाजा पर पीक आवर्स में प्रति वाहन अधिकतम दस सेकंड का समय सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी
नई दिल्ली :- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर पीक आवर्स में प्रति वाहन अधिकतम दस सेकंड का समय सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
नये दिशानिर्देशों में टोल प्लाजा पर वाहनों की 100 मीटर से अधिक लंबी कतार लगाने की अनुमति नहीं होगी, जिससे निर्बाध यातायात प्रवाह सुनिश्चित हो सकेगा।
एनएचएआई ने एक बयान में कहा कि वाहनों में फास्टैग की अनिवार्यता के बाद अधिकांश टोल प्लाजा पर वाहनों का प्रतीक्षा समय खत्म हो गया है। यदि किसी कारण से प्रतीक्षारत वाहनों की 100 मीटर से अधिक लंबी कतार लगती है तो टोल बूथ से 100 मीटर के दायरे में आने वाले वाहनों को बिना टोल चुकाए गुजरने दिया जाएगा।
प्रत्येक लेन पर टोल बूथ से 100 मीटर की दूरी पर पीली रेखा अंकित की जाएगी। बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यात्रियों के समय को महत्व देता है और लोगों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित, सुगम और निर्बाध यात्रा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।