सरकार ने सोशल मीडिया मंचों से नये सूचना प्रौद्योगिक नियम के अनुपालन का ब्यौरा मांगा
नई दिल्ली :- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंचों से नए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के अनुपालन का ब्योरा मांगा है। इस वर्ष 25 फरवरी को अधिसूचित नए नियम कल से लागू हो गए हैं।
मंत्रालय ने नए नियमों के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा नियुक्त मुख्य अनुपालन अधिकारी और रेजिडेंट शिकायत अधिकारी का भी विवरण मांगा है।
केन्द्र ने महत्वपूर्ण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तीन महीने का समय नये नियम समायोजित करने के लिए दिया था। 50 लाख यूजर्स से अधिक का कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमिडियरी माना जाता है।