सरकार ने आधार नियमों में संशोधन किया
नई दिल्ली: सरकार ने आधार नियमों में संशोधन किया है। नये नियमों में आधार बनाये जाने के दस वर्ष पूरे होने पर कम से कम एक बार सहायक दस्तावेजों को अद्यतन कराया जाना जरूरी कर दिया गया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की गजट अधिसूचना के अनुसार सहायक दस्तावेजों को अद्यतन कराये जाने से सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रेपोजिटरी में आधार से संबंधित सूचना सही बने रहने को सुनिश्चित किया जा सकेगा।