जनपद पंचायत सिमगा के सामान्य सभा का किया गया बहिष्कार

जनपद पंचायत सिमगा की सामान्य सभा की बैठक दिनांक 24/12/2020 को आयोजित किया गया, जिसका विपक्ष ने लगभग 4 माह बाद सामान्य सभा लेने,अधिकारियो की अनुपस्थिति, सरपंचों और सचिवों पर लगातार बेवजह जांच बिठाने, जनपद सदस्यों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए सामान्य सभा का बहिष्कार किया।

बैठक की कारवाही शुरू होते ही जनपद सदस्य अनुपम अग्रवाल ने जनपद प्रशासन पर आरोप लगाया कि पंचायत राज अधिनियम की धारा 44(4) के अनुसार पिछली बैठक के अवसान होने की तिथि से 25 दिवस के अंदर मुख्यकार्यपालन अधिकारी को अनिवार्य रूप से सामान्य सभा की बैठक की सूचना जारी करने का कानून है,

पर जानबूझकर लगभग 4 माह बाद बैठक लिया जा रहा है, जिससे जनपद सदस्यों के अधिकार का खुला उल्लंघन हुआ है, इस पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी  पंकज देव ने विभागीय कार्य में व्यस्त होने के कारण बैठक नहीं लेने का कारण बताया

जिससे विपक्ष ने जनपद प्रशासन द्वारा सभा के कारवाही पंजी में विपक्ष के सुझाव और आप्पतियो को नहीं लिखने, गौण खनिज जैसे बड़े विषय को एजेंडा में नहीं होने पर भी अन्य विषय में लेने, बेवजह का बार बार पंचायतों के विकास कार्यों की जांच करवाकर सरपंचों और सचिव से अधिकारियो द्वारा अवैध वसूली और निर्माण कार्यों में पंचायतों से 10 से 20 प्रतिशत की कमीसन लेना, पंचायत राज अधिनियम की धारा (50) में मॉनिटरिंग के अधिकार होने पर भी जनपद प्रशासन द्वारा किसी भी निर्माण कार्य की जानकारी नहीं दीया जाना, अघोषित रूप से जनपद प्रशासन द्वारा ठेकेदारों को प्रश्रय देना, इन सब बातो के विरोध में विपक्ष द्वारा सभा बीच में ही छोड़कर इसका बहिष्कार किया गया।
इसमें जनपद सदस्य किशोर सिंह ठाकुर प्रमुख रूप से शामिल हुए।