महाराष्‍ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली: मुंबई की एक विशेष अदालत ने महाराष्‍ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका खारिज कर दी है। केन्‍द्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो- सीबीआई देशमुख के विरूद्ध भ्रष्‍टाचार के मामले में जांच कर रही है।

बंबई उच्‍च न्‍यायालय ने चार अक्तूबर को धन शोधन मामले में देशमुख को जमानत दी थी। इसके बाद उन्‍होंने इस मामले में जमानत की याचिका दायर की थी।

सी बी आई की विशेष अदालत के न्‍यायाधीश एस. एच. ग्‍वालानी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज की।

राष्‍ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता देशमुख को दो नवम्‍बर 2021 को गिरफ्तार कर न्‍यायिक हिरासत में भेजा गया था।

भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्‍ठ परम बीर सिंह ने मार्च 2021 में तत्‍कालीन गृहमंत्री देशमुख पर मुंबई के रेस्‍तरों और बार से हर महीने पुलिस अधिकारियों को सौ करोड़ रुपये इकट्ठा करने का लक्ष्‍य दिया था।

बंबई उच्‍च न्‍यायालय के सी बी आई जांच का आदेश देने के बाद अप्रैल 2021 में देशमुख ने अपने पद से त्‍याग पत्र दे दिया था। मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्‍त परम बीर सिंह के भ्रष्‍टाचार के आरोपों के बाद देशमुख को त्‍याग पत्र देना पड़ा था।