धमतरी जिले में खुलेगी कृषि उपकरण एवम दवाओं की दुकानें, लॉकडाउन के बीच

धमतरी:- धमतरी जिले के सभी नगरीय निकायों के सभी वार्डों को आगामी 30 सितंबर तक कन्टेनमेंट जोन घोषित कर प्रतिबंधित आदेश जारी किया गया है। उक्त अवधि में कृषि उपकरण एवं कृषि दवाईयों की दुकान बंद है। जिले के किसानों की धान फसलों में बीमारी लगने की जानकारी मिलने और कृषि दवाई उपलब्ध नहीं होने से धान की फसल नष्ट होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए,
जय प्रकाश मौर्य,कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जिले के सभी कृषि दवाई/कृषि उपकरणों की दुकानों को सुबह 9बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति दिए हैं !
कलेक्टर ने कृषि दवाई/कृषि उपकरणों के दुकान संचालकों को निर्देशित किया है कि वे कोविड 19 के संक्रमण से बचाव के लिए शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन जरूर करें एवम साथ ही मास्क का उपयोग तथा सोशल/फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएंगे और रोजाना दुकान में सैनिटाईज का उपयोग करेंगे।