दिल्‍ली की राउज़ एवेन्यू अदालत ने मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मधुमेह के इलाज के लिए रोजाना डॉक्‍टर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए परामर्श की याचिका खारिज की

नई दिल्ली : दिल्‍ली की राउज़ एवेन्यू अदालत ने आज मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्‍होंने मधुमेह के इलाज के लिए रोजाना अपने डॉक्‍टर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए परामर्श करने की अनुमति मांगी थी। 

याचिका में मुख्‍यमंत्री ने अपनी पत्नी को भी वीडियो कांफ्रेंस में शामिल करने और उपस्थित रहने की अनुमति दिए जाने का भी अनुरोध किया था।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने हालांकि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली को एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया, जो इस बात पर फैसला करेगा कि श्री केजरीवाल को इंसुलिन देने की आवश्यकता है या नहीं।

न्यायालय ने कहा कि मुख्‍यमंत्री को सभी आवश्यक चिकित्सकीय उपचार उपलब्‍ध कराए जाए, लेकिन किसी विशेष उपचार के मामले में, जेल अधिकारी एम्स निदेशक द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की सलाह लें। न्यायाधीश ने मेडिकल बोर्ड से केजरीवाल के लिए आहार और व्यायाम की योजना भी तय करने का आदेश दिया।