कोरोना की बढ़ती चेन तोड़ने कोरबा में 12 अप्रैल दोपहर तीन बजे से पूर्ण लाॅकडाउन बेवजह घरों से निकलने पर होगी सख्त कार्रवाई, सभी शासकीय कार्यालय भी रहेंगे बंद
सब्जी और राशन दुकानें भी रहेगी बंद, अस्पताल-क्लीनिक तथा कोविड वैक्सीनेशन रहेगी चालू
कोरबा :- देश-प्रदेश सहित कोरबा जिले में भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिये 12 अप्रैल दोपहर तीन बजे से 22 अप्रैल रात्रि 12 बजे तक पूरे जिले में सख्त लाॅकडाउन रहेगा।
कलेक्टर किरण कौशल ने इस संबंध में जरूरी निर्देश जारी किये हैं और जिले वासियों से लाॅकडाउन को सफल बनाकर कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।
लाॅकडाउन की इस अवधि में कोरबा जिले की सभी सीमायें पूरी तरह से सील रहेंगी। केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालकों द्वारा मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देना होगा। जिले के प्रवेश तथा निकास स्थलों पर बैरियर लगाकर सघन चेकिंग की जाएगी। आपातकालीन परिस्थितियों में जिले से बाहर आने जाने वाले लोगों को ई-पास के माध्यम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
प्रतियोगी तथा अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए उनका एडमिट कार्ड और रेलवे, टेलिकाॅम संचालक, हाॅस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों के लिये नियोक्ता द्वारा जारी आईडी कार्ड को भी ई-पास के रूप में मान्य किया गया है। अस्पताल एवं एटीएम पहले की तरह संचालित होती रहेगी।
कोविड वैक्सीनेशन के लिए जाने की रहेगी अनुमति – कोविड-19 टीकाकरण के लिए पंजीयन, कोविड-19 जांच के लिए मेडिकल दस्तावेज, आधार कार्ड या विधि मान्य परिचय पत्र दिखाने पर टीकाकरण केन्द्र, अस्पताल एवं पैथोलाॅजी लैब आने-जाने की अनुमति होगी। लाॅकडाउन के दौरान समस्त हाॅस्पिटल, क्लीनिक तथा मेडिकल संबंधित व्यवसाय को अपने निर्धारित समय में कोविड-19 के प्रोटोकाॅल का पालन करते हुये खुलने की अनुमति रहेगी।
कोविड संक्रमण के रोकथाम के लिए जिले में समस्त कार्य जैसे काॅन्टैक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलेंस, होम आईसोलेशन एवं दवाई वितरण पहले की तरह जारी रहेंगे। इन कार्यों में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में लगे हुए वाहन पहले की तरह संचालित होंगे।
कार्यालय रहेंगे बंद, घर से काम करेंगे कर्मचारी- जिले के सभी केन्द्रीय, शासकीय, अर्द्धशासकीय और अशासकीय, सार्वजनिक एवं बैंक कार्यालय लाॅकडाउन की अवधि में बंद रहेंगे।
टेलिकाॅम, रेलवे संचालन एवं रखरखाव से जुड़े कार्यालय वर्कशाॅप, रेक पाॅइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग के लिए परिवहन संचालित होंगे। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोेड़कर अन्य सभी शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। सभी पदाधिकारी और कर्मी अपने घरों से कार्यालयीन कार्यों का निष्पादन करेंगे। किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
कलेक्टोरेट, एसपी आफिस, एडीएम कार्यालय, एडिशनल एसपी कार्यालय, डीएसपी कार्यालय, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, सभी ब्लाक चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, सभी एसडीएम आफिस, तहसील एवं पुलिस थाना तथा चैकियां इस प्रतिबंध से अलग रहेंगी। परंतु इन कार्यालयों में आम जनता का प्रवेश निषिद्ध होगा।
विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाओं अंतर्गत सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोज तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन के लिए संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति रहेगी।
इन वाहनों को ही मिलेगा पेट्रोल पंपो पर ईंधन – पेट्रोल पंप संचालको द्वारा पेट्रोल पंपों में केवल शासकीय वाहनों, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन तथा मेडिकल एमरजेंसी के निजी वाहन या एम्बुलेंस, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, आपात स्थिति में यात्रियों को रेलवे स्टेशन जाने वाले वाहन, एटीएम कैश वैन, कोल एवं एल्युमिनियम परिवहन में प्रयुक्त वाहन, एडमिट कार्ड-काॅल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी एवं उनके अभिभावक, छत्तीसगढ़ में नहीं रूकने वाली एक राज्य से सीधे दूसरे राज्य जाने वाले वाहनों को, अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित आटो, टैक्सी, ई-पास धारित करने वाले वाहन, परिचय पत्र दिखाने पर मीडिया कर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हाॅकर एवं दूध वाहनों को ही पेट्रोल-डीजल प्रदान किया जायेगा।
अति आवश्यक कोल परिवहन से संबंधित वाहनों के लिए नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर स्थित आटोमोबाइल रिपेयर शाॅप, आटो पाट्र्स, गैरेज, टायर पंचर की दुकानें तथा ढाबा-रेस्टोरेंट (केवल टेक अवे) सीमित संख्या में संबंधित एसडीएम की पूर्वानुमति सेे संचालित हो सकेगी।
शराब दुकानें रहेगी बंद, दूध वितरण, पशुचारा दुकान के लिए समय निर्धारित – लाॅकडाउन के दौरान जिले की सभी शराब दुकानें बंद रहेगी।
दूध वितरण का समय सुबह छह बजे से सुबह आठ बजे तक एवं शाम पांच बजे से शाम साढ़े छह बजे तक निर्धारित किया गया है। दूध व्यवसाय के लिये कोई भी पार्लर या दुकान को खोलने की अनुमति नहीं रहेगी। केवल दुकान के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दूध बेचने की अनुमति होगी।
लाॅकडाउन के दौरान पशुचारा दुकानों को सुबह छह बजे से सुबह आठ बजे तक तथा शाम पंाच बजे से शाम साढ़े छह बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। न्यूज पेपर हाॅकर समाचार पत्रों के वितरण सुबह छह बजे से सुबह आठ बजे तक एवं शाम पांच बजे से शाम साढ़े छह बजे तक कर सकेंगे। पहले से ही विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए डाईनिंग सेवाएं केवल होम डिलीवरी के माध्मय से उपलब्ध होगी। एलपीजी गैस सिलेंडर की एजेंसियां केवल आनलाइन आर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेंडरों की घर पहुच सेवा उपलब्ध करायेंगे।
पर्यटन स्थल एवं धार्मिक आयोजन रहेंगे बंद, हाॅस्पिटल जाने आटो-टैक्सी की रहेगी अनुमति – सभी प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आमजनता के लिये पूर्णतः बंद रहेंगे। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम तीन लोगों को एवं दो पहिया वाहन में केवल दो व्यक्ति एवं आटो में ड्रायवर सहित अधिकतम तीन व्यक्ति को ही यात्रा की अनुमति होगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड एवं हाॅस्पिटल आवागमन के लिए आटो-टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन के लिए पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिन के लिये वाहन को जप्त करते हुये कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
मीडिया कर्मियों को वर्क फ्राॅम होम के तहत कार्य करने के निर्देश दिये गये हैं। अतिआवश्यक स्थिति में काम के लिये बाहर निकलने पर अपना आईकार्ड साथ रखने तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिये गये हैं।
अनवरत उत्पादन वाले औद्योगिक संस्थानों को भी रहेगी छुट – लाॅकडाउन अवधि के दौरान अनवरत उत्पादन प्रक्रिया वाले औद्योगिक संस्थानों और फेक्ट्रियो जिनमें ब्लास्ट फर्नेस, बायलर, स्मेलटर आदि और एल्युमिनियम कारखानें और कोयला खदानों को लाॅकडाउन के प्रतिबंधों से छुट रहेगी। ये सभी संस्थान कम से कम अनिवार्य आवश्यकता के हिसाब से अधिकारी-कर्मचारियों का उपयोग कर संस्थानों में काम करा सकेंगे। संस्थानों में काम के दौरान कर्मचारियों के बीच कोविड प्रोटोकाल का पालन कराने की जिम्मेदारी कार्यकारी औद्योगिक संस्थान की होगी। संस्थानों में घर से काम की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जायेगा और काम करने वाले अधिकारी, कर्मचारी, श्रमिकों की पूरी जानकारी प्रतिदिन जिला प्रशासन को देनी होगी।
औद्योगिक संस्थानों में 45 वर्ष से अधिक उम्र के नियोजित कर्मियों का वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा। अतिआवश्यक प्रकृति के शासकीय निर्माण कार्य का संचालन पहले की तरह जारी रहेगा किन्तु कार्य क्षेत्र में ही अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों का रखकर तथा कोविड-19 प्रोटोकाॅल का पालन करके काम को संचालित करना होगा।
सभी कारखानों तथा औद्योगिक संस्थानों में थर्मल स्केनर, सेनेटाईजर, हाथ धोने के लिए साबुन, पानी और मास्क की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी संस्थान की होगी।
कलेक्टर कौशल ने दिए लाॅकडाउन के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश – कलेक्टर कौशल ने किसी भी परिस्थिति में लाॅकडाउन का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को दिए।
कौशल ने बिना मास्क लगाए और बेवजह सड़को पर घुमने वाले लोगो पर सख्त कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाने के साथ-साथ गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज कराने को भी कहा है। उन्होने कंटेनमेंट जोन घोषित सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रो में निरीक्षण दल बनाकर नियमित निरीक्षण करने को भी कहा है।
कलेक्टर ने लोगों से कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लागू किये गये लाॅकडाउन का पालन करने और शासन-प्रशासन को सहयोग करने की अपील भी की है। कौशल ने यह भी चेताया है कि लाॅकडाउन लोगों की कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के लिए लागू किया गया है।
भारत सरकार और राज्य शासन के द्वारा जारी कोविड प्रोटोकाॅल संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड विधान की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ महामारी अधिनियम के तहत भी कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। जिसके तहत एफआईआर दर्ज किया जायेगा और उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को जुर्माना या कारावास की सजा भी हो सकेगी।