भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति का स्वत: संज्ञान लेते हुए जांच का आदेश दिया
नई दिल्ली :- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने बुधवार को व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति की जांच का आदेश दिया। आयोग ने व्हाट्सएप यूजर्स के लिए सेवा की शर्तें और गोपनीयता नीति की नयी शर्तों का स्वत: संज्ञान लेते हुए अपने आदेश में कहा है कि व्हाट्सएप ने सरसरी तौर पर 2000 के प्रतिस्पर्धा अधिनियम का उल्लंघन किया है।
आदेश में कहा गया है कि व्हाट्सएप ने नीति में बदलाव की आड़ में अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
इसमें यह भी कहा गया है कि फेसबुक के साथ उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा को साझा करने में व्हाट्सएप पूरी तरह से पारदर्शी नहीं बरती है।