भारत सरकार का बड़ा फैसला : जीएसटी से जुड़े अपराधों की जांच कर सकेगी ईडी, मनी लॉन्ड्रिंग में दर्ज होगा मामला
फर्जी बिलिंग के जरिए कर चोरी रोकने के उद्देश्य से केंद्र ने जीएसटी नेटवर्क को धन शोधन निवारण अधिनियम के दायरे में ला दिया है
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने GST अपराधों की जांच को ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में कराने का फैसला लिया है। इसको लेकर शनिवार देर रात वित्त मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके बाद अब GST (वस्तु एवं सेवा कर) से जुड़े मामलों में ईडी सीधा दखल दे सकेगी।