किसी भी आवासीय सोसाइटी में बिना अनुमति के पशुबलि न दी जाए, बंबई उच्‍च न्‍यायालय ने बृहन्‍मुंबई नगरपालिका को सुनिश्चित करने कहा

मुम्बई : बंबई उच्‍च न्‍यायालय ने बृहन्‍मुंबई नगरपालिका को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि किसी भी आवासीय सोसाइटी में बिना अनुमति के पशुबलि न दी जाए। न्‍यायलय ने ईद-उल-अजहा से ठीक पहले दक्षिण मुंबई की एक सोसाइटी में पशु बलि को चुनौती देने वाली याचिका पर यह आदेश दिया।

न्‍यायालय ने नगरपालिका और मुंबई पुलिस को आवासीय परिसरों में अनुमति के बगैर पशु रखने वालों पर कार्रवाई करने को भी कहा है। न्‍यायालय ने इस बात पर नाराजगी व्‍यक्‍त की कि पशुबलि के विरुद्ध याचिका ईद-उल-अजहा से ठीक पहले दायर की गई है।