सरकार के नए दिशानिर्देशों के अनुसार 16 वर्ष से कम आयु के विद्याथियों के कोचिंग केंद्र में प्रवेश पर रोक
नई दिल्ली : शिक्षा मंत्रालय ने ‘कोचिंग केन्द्रों का विनियमन 2024’ दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसके अनुसार कोई भी कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों का नामांकन नहीं करेगा।
दिशानिर्देशों में इस बात पर बल दिया गया कि विद्यार्थियों का नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही किया जाना चाहिए। कोचिंग केन्द्रों को निर्देश दिया गया है कि वे अभिभावकों और विद्यार्थियों को भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे अंक की गारंटी न दें।
कोचिंग केन्द्र ऐसे ट्यूटर्स को नियुक्त नहीं कर सकते जिनके पास स्नातक स्तर से कम योग्यता है।