सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर चुनावी-बॉण्ड के दाताओं और प्राप्तकर्ताओं के सभी विवरण प्रकाशित करेगा चुनाव आयोगः मुख्य निर्वाचन आयुक्त
नई दिल्ली : मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार चुनावी बॉण्ड का चंदा लेने और देने वालों के सभी विवरण तय समय सीमा के भीतर प्रकाशित करेगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने इसके लिए 13 मार्च की समय सीमा निर्धारित की है। कुमार ने कहा कि आयोग चुनावों में ई. वी. एम. या मतपत्र के माध्यम से मतदान कराए जाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार कार्य करेगा।
सर्वोच्च न्यायालय मतपत्रों के माध्यम से मतदान कराने की मांग से जुड़ी कई याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त कल ओडिशा में भुवनेश्वर में लोकसभा और विधानसभाओं की तैयारियों की समीक्षा बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चुनावी बॉण्ड पर तत्काल रोक लगाने और निर्वाचन आयोग को छह मार्च तक राजनीतिक दलों को सभी चंदा देने वालों की सूची देने का आदेश दिया था। राजीव कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है।