आज अनुच्छेद-370 हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर होगी सुनवाई
सोमवार को दायर एक नए हलफनामे में, केंद्र ने 2019 में जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के अपने फैसले का बचाव किया। हलफनामे में कहा गया है कि लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक बदलाव किए जाने के बाद, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए गए।
नई दिल्ली : आज महत्वपूर्ण सुनवाई अनुच्छेद 370 को खत्म करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने को लेकर है। इस मामले को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत की पीठ सुनेगी। वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा दाखिल करते हुए कहा है कि अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में शांति का अभूतपूर्व युग आया है।