राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार, गुजरात हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की
राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान ‘मोदी सरनेम’ को लेकर बयान दिया था। इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। चार साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी।
गुजरात : मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी करने के मामले में दोषी करार दिए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर बड़ा झटका मिला है। गुजरात हाईकोर्ट ने आज राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की सजा को बरकरार रखने का फैसला दिया है। इस फैसले के मद्देनजर तमाम कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं को पार्टी मुख्यालय पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस हेमंत प्रच्छक की सिंगल बेंच इस मामले पर अपना फैसला सुनाया। राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 23 मार्च को दो साल की सजा सुनाई थी।
मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी मामले को लेकर लंबे समय से कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने साजिशन राहुल गांधी के खिलाफ इस मानहानि मामले का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी लोकसभा सदस्यता छीनी जा सके। वहीं, बीजेपी की ओर से कहा जाता है कि कांग्रेस नेता ने पिछड़े वर्ग को अपमानित करने वाली टिप्पणी की थी। राहुल गांधी की ओर से गुजरात हाईकोर्ट में कहा गया था कि कई लोग मोदी सरनेम का इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते इसे मोदी समाज से जोड़ना मजाक ही कहा जाएगा।