होम आइसोलेशन की अवधि में नियम तोड़कर घर से बाहर निकलने वालों की सूचना कंट्रोल रूम नंबर 82693-79405 को दें- सीएमएचओ
महासमुंद 13 अक्टूबर 2020/ जिले में कोविड-19 के लक्षण रहित धनात्मक प्रकरणों को घर पर ही रह कर उपचार ले में कोविड-19 के लक्षण रहित धनात्मक प्रकरणों को घर पर ही रह कर उपचार लेने के लिए होम आइसोलशन की सुविधा प्रदान की जा रही है। जिला स्वास्थ्य से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार 12 अक्टूबर 2020 तक होम आइसोलेशन की नियमावली के तहत पात्र पाए गए मरीजों को अनुमति भी दी जा रही है। किन्तु, तथाकथित रूप से कुछ क्षेत्रों से यह बात सुनने में आ रही है कि कुछ मरीज नियमावली का उल्लंघन कर अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे में वे स्वयं के साथ अपने संपर्क में आने वाले लोगों को संक्रमित कर उनका जीवन भी खतरे में डाल सकते हैं। इस पर चिकित्सकों ने होम आइसोलशन में रह रहे मरीजों से घर पर ही रहकर उपचार लेने व जब तक होम आइसोलेशन की अवधि पूरी नहीं होती और होम आइसोलशन कंट्रोल रूम से छुट्टी होने का सर्टिफिकेट नही मिल जाता घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। होम आइसालेशन के जिला नोडल अधिकारी ने कहा कि वर्तमान में कोविड-19 की बीमारी पीक की ओर बढ़ रही है। ऐसे में होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के साथ-साथ आमजनों को भी सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि ऐसा कोई भी मरीज जो होम आइसोलेशन में रह कर उपचार करा रहा है और उसका डिस्चार्ज विधिवत पूर्ण नहीं हुआ है तो आप होम आइसोलेशन के कंट्रोल रूम नंबर 82693-79405 या 07723-222100, 222101 में तत्काल शिकायत दर्ज करें। जिसके उपरांत वस्तुस्थिति से अवगत होकर होम आइसोलेशन का अमला पुलिस विभाग से संपर्क कर सूचना प्रेषित करेगा एवं प्रकरण में नियमानुरूप कड़ी कार्रवाई की जाएगी।