कोरबा में लाकडाउन उल्लंघन, मास्क न पहनने आदि पर लगा 7300 रू. जुर्माना
कोरबा 26 सितंबर:- लाकडाउन के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से निकलकर बाहर घूमने, मास्क न लगाने एवं लाकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर निगम अमले द्वारा विभिन्न जोनांतर्गत 7300 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया, साथ ही इन लोगों को कड़ी हिदायत दी गई कि वे घरों से बाहर निकलकर अनावश्यक रूप से भ्रमण न करें एवं लाकडाउन के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें।
नोवल कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने एवं इसके नियंत्रण व बचाव की दिशा में जरूरी कदम उठाते हुए जिला प्रशासन द्वारा 23 सितम्बर से 02 अक्टूबर तक 10 दिनों का लाकडाउन घोषित किया गया है। लाकडाउन का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित हों, इस हेतु निगम का अमला लगातार सक्रिय रहकर लाकडाउन का पालन कराने में जुटा रहा, जिन लोगों द्वारा लाकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया गया उन पर निगम अमले द्वारा आज 7300 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरबा जोनांतर्गत 1800 रूपये, बालको जोनांतर्गत 4000 रूपये, दर्री जोनांतर्गत 800 रूपये, कोसाबाड़ी जोनांतर्गत 300 रूपये व पं.रविशंकर शुक्ल जोनांतर्गत 200 रूपये, सर्वमंगला जोन में 200 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।
लाकडाउन का पालन कराने में जुटा रहा निगम का अमला- नगर पालिक निगम कोरबा के कोरबा, टी.पी.नगर, कोसाबाड़ी, रविशंकर शुक्ल जोन सहित बालको, दर्री, बांकीमोंगरा व सर्वमंगला जोन में निगम का अमला सतत रूप से सक्रिय रहकर आज भी लाकडाउन का पालन कराने में जुटा रहा, वहीं बेवजह घूमने, मास्क न लगाने व मेडिकल आदि की दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर भी निगम अमले द्वारा कार्यवाही की गई।
निगम क्षेत्र में 527 कोरोना पाजिटिव होम आईसोलेट- नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत सभी 08 जोन के अंतर्गत अभी तक कोविड-19 के बिना लक्षण या कम लक्षण वाले 52