वित्त विभाग द्वारा 28 मार्च 2021 को मंत्रालय महानदी भवन से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन के कर्मचारियों और कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए एक जनवरी 2016 से छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 लागू किया गया है।

एक जुलाई 2017 से नियमित भुगतान कर एक जनवरी 2016 से 30 जून 2017 तक 18 माह के बकाया वेतन के भुगतान के संबंध में पृथक निर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया है।

राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवकों को एक जनवरी 2016 से 30 जून 2017 की अवधि के बकाया स्वत्वों (वेतन एरियर्स) का नगद भुगतान छह समान वार्षिक किश्तों में करने का निर्णय लिया गया है। वित्त विभाग द्वारा प्रथम और द्वितीय किश्त के भुगतान हेतु आदेश जारी करने के बाद तृतीय किश्त के रूप में माह जुलाई 2016 से सितम्बर 2016 के बकाया वेतन भुगतान हेतु आदेश जारी किया गया है।

वित्त विभाग द्वारा बकाया वेतन भुगतान के संबंध में सभी विभागाध्यक्षों, अध्यक्ष राजस्व मण्डल बिलासपुर, संभागीय कमिश्नरों और जिला कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया गया है। परिपत्र में कहा गया है कि माह जुलाई 2016 से सितम्बर 2016 के बकाया वेतन भुगतान का देयक तैयार कर कोषालय संहिता भाग-1 के सहायक नियम 268 के प्रावधानों का पालन करते हुए आहरण किया जाए।