निर्धारित शर्तों के अधीन पूजा और धार्मिक स्थल का  होगा संचालन

आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति और प्रतिष्ठानों पर होगी कार्रवाई

रायपुर :- कलेक्टर सौरभ कुमार ने जिला रायपुर में आम जनता के आवागमन एवं अन्य सार्वजनिक गतिविधियों पर आगामी आदेश पर्यन्त युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किये हैं। वर्तमान में कोविड-19 प्रकरणों में लगातार कमी हुई है किन्तु कोरोना वायरस के नये वेरिएन्ट का खतरा बना हुआ है। कोेरोना संक्रमण में नियंत्रण एवं प्रसार को रोकने के लिए प्रतिबंधों में समुचित छूट के साथ-साथ लोकहित में सार्वजनिक गतिविधियों एवं आवागमन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध जारी रखने  का आदेश जारी किया है।

इस आदेश के अनुसार स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेगें। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं एवं ऑनलाईन शिक्षा को छोड़कर सार्बजनिक रूप से संचालित कोचिंग क्लासेंस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियाँ बंद रहेगी। सभी प्रकार की सभा, रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन तथा सामाजिक, राजनैतिक, खेल सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें। इसी तरह प्रतिदिन रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा। जिसके दौरान इस आदेश/राज्य शासन द्वारा अनुमति प्राप्त गतिविधियों एवं आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

इसके अनुसार प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट/सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी/बाजार, अनाज मंडी, शो-रुम, मदिरा दुकान, ठेला, चैपाटी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क, जिम व ग्रंथालाय इत्यादि रविवार सहित सभी दिवस में उनके प्रचलित समय से रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगेे ,किन्तु सभी ग्रंथालय का संचालन उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा के साथ तथा कोविड-19 टीके के दोनो डोज ले चुके सदस्यों को प्राथमिकता देते हुये पहले आओ, पहले पाओं के नियम अनुसार किया जा सकेगा।

जिले के सभी वाटर पार्क, थीम पार्क, सिनेमा हॉल/थियेटर, स्विमिंग पूल तथा सामूहिक स्थल जैसे जंगल सफारी, तेलीबांधा, बूढ़ातालाब, पुरखौती मुक्तांगन इत्यादि आम जनता हेतु उनके प्रचलित समय से अधिकतम रात 8 बजे तक खोले जा सकेगें किन्तु सिनेमा हॉल/थियेटर का संचालन उनकी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्तियों के लिए ही किया जा सकेगा। संबंधित व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा नगरीय निकाय/विभाग इसके लिए उत्तरदायी होगें। भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी गाईडलाईन का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

इसी तरह होटल, रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट-बार एवं क्लब रात 10 बजे तक खुल सकेंगें। आउटसाइड डाइनिंग की भी अनुमति होगी किन्तु डायनिंग हॉल/रुम में उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्टोरेंट्स ऑनलाइन/टेलीफोनिक ऑडर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे को प्राथमिकता देगें। होटलों में इन-हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन/स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी। वैवाहिक कार्यक्रम निवास-गृह, होटल अथवा मैरिज हॉल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। ऐसे आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी। होटल/मैरिज हॉल में किसी एक आयोजन के दौरान सभी पक्षों को मिलाकर मैरिज हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा के अधीन अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेगें, जिनकी सूची मैरिज हॉल संचालक द्वारा संधारित की जायेगी। आयोजन में धुमाल/बास बैण्ड पार्टी होने पर निर्धारित शर्तो का कड़ाई से पालन करना होगा। आयोजन के दौरान मास्क धारण करना तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।

जिले में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा अन्य निर्धारित शर्तों के अधीन सभी पूजा/धार्मिक स्थल संचालित हो सकेगें किन्तु धार्मिक स्थल परिसर में एक समय में अधिकतम 5 व्यक्तियों को ही अनुमति होगी। सभी कार्यालयों में सभी श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों की शत्-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जाये। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत टोकन/ऑनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होगें। कार्यालयों में आम जनता के प्रवेश को कोविंड-19 से बचाव हेतु निर्धारित निर्देशों यथा फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा मास्क अनिवार्यतः धारण करने की शर्त पर शिथिल किया जाता है। सभी निजी/सार्वजनिक कार्यालय के प्रमुख कोविड-19 टीकाकरण को प्राथमिकता देगें। जिन कार्यालयों में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का टीकाकरण हो चुका है, वह आम जनता हेतु यह सूचना प्रदर्शित करेगें कि इस कार्यालय में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को टीका लग चुका है।

जिले के सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें। पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि तक खुल सकेगें किन्तु गैस एजेंसियों टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेन्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगी।

इसी तरह शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक, रायपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिग, नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़-भाड़ नही होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी। सभी संचालित दुकानों/स्थापनाओं में निःशुल्क वितरण/विक्रय हेतु मास्क रखना, दुकान/स्थापना में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहको के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना तथा कोविड-19 टीकाकरण को प्राथमिकता देना अनिवार्य होगा। जिन दुकान/स्थापना में सभी कर्मचारियों/दुकान संचालक का टीकाकरण हो चुका है, वह आम जनता हेतु यह सूचना प्रदर्शित करेगें कि इस दुकान/स्थापना के संचालक तथा सभी कर्मचारियों को टीका लग चुका है। होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जॉच कराना आवश्यक होगा। इसके साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। आम जनता को आवश्यक होने पर ही घरो से बाहर निकलें। सार्वजनिक स्थलों में अनिवार्य रुप से मास्क धारण करें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें। भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में दोहरे मास्क का उपयोग किया जाना अपेक्षित है। निजी/सार्वजनिक वाहनों में यात्रा के दौरान भी मास्क व फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम का कड़ाई से पालन किया जाएं।

प्रतिदिन रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन के दौरान वैवाहिक कार्यक्रम, होटल/रेस्टोरेंट में इन हाउस डायनिंग एवं होम डिलीवरी, रेस्टोरेंट-बार, क्लब, राज्य शासन के निर्देशानुसार संचालित सेवाएँ तथा थोक माल/ वेयरहाउस/कार्गो/फल/सब्जी की लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी।

कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए आदेश का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा जिसके अनुसार हवाई यात्रा, रेल मार्ग या सड़क मार्ग से आने वाले जिन यात्रियों के पास 96 घंटे पूर्व के भीतर की आर.टी.पी.सी.आर. जांच टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होगी अथवा कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने का प्रमाण-पत्र होगा उन्हें ही रायपुर जिले के भीतर रेलवे स्टेशन अथवा बॉर्डर चेक पोस्ट से आगामी यात्रा हेतु अनुमति होगी। जिन यात्रियों के पास निर्धारित समय अवधि 96 घंटे पूर्व तक की आर.टी.पी.सी.आर. जांच टेस्ट रिपोर्ट नहीं होगी उनकी कोविड टैस्ट जांच रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट पर की जायेगी तथा रिपोर्ट प्राप्त होने तक यात्रियों को स्वयं को होम आईसोलेशन में रखना अनिवार्य होगा। मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा, उल्लंघन पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा। किसी दुकान/मॉल/हॉल को फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुये भीड़-भाड़ एकत्रित करने पर या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत विधान के अधीन आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा।

यह आदेश कार्यालय संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण/यातायात), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चैकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियोंध्कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी। राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।